जमशेदपुर :
बिरसानगर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे – पांच सह स्पेशल जज पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त सागर पात्रो को बुधवार को 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ जायेगी. यह सजा अलग से काटनी होगी. सागर पात्रो परसुडीह थाना क्षेत्र के हलुदबनी तिरिलटोला का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 8 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई है. अदालत ने सागर को भादवि की धारा 376 (आई) एवं पोस्को की धारा 4 के तहत सजा सुनाई है. घटना 26 अक्तूबर 2018 को घटी थी. घटना के दिन ही आरोपी सागर पात्रो ने नाबालिग का अपहरण बहला फुसलाकर कर लिया था. बाद में मामला थाने तक पहुंचा था. घटना के दिन लड़की के परिवार के लोगों ने सागर पर आशंका व्यक्त करते हुये मामला दर्ज कराया था.