जमशेदपुर
तबियत खराब होने पर ओझा के चक्कर में पड़कर एक महिला की सिर काटकर लाने वाले आरोपी सोमाय मार्डी और ओझा गणेश मार्डी को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत ने मामले में दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. रकम जमा नहीं करने पर दोनों की सजा और छह माह तक के लिये बढ़ जायेगी. मामले में अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि घटना के बाद कोर्ट में 13 लोगों की गवाही हुयी थी.
मुसाबनी कटरूकटा गांव की है घटना
घटना 29 नवंबर 2012 की है. गांव के ही सोमाय मार्डी की तबियत बेहद खराब थी. वह अपना इलाज डॉक्टर के पास कराने के बजाय मुसाबनी कटरूकटा गांव के ओझा गणेश मार्डी के पास गया था. ओझा ने उसे देखने के बाद कहा कि उसकी तबियत ठीक नहीं होगी. उसपर माता सवार है. जबतक वह किसी व्यक्ति का सिर काटकर नहीं लायेगा, तबतक उसकी हालत में सुधार नहीं आयेगी.
धान काटने गयी थी सोमी हांसदा
घटना के दिन गांव की महिला सोमी हांसदा अपने गांव में ही धान काटने के लिये गयी हुई थी. इस बीच ही सोमाय हंसुआ लेकर सोमी के करीब गया और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसका सिर काट दिया और सिर को लेकर ओझा के पास पहुंच गया था.
सुबह बेटा को मिली थी घटना की जानकारी
सोमी हांसदा का बेटा बाबूलाल हांसदा सुबह के 9.30 बजे धान के खेत में गया हुआ था. इस बीच उसने अपनी मां का धड़ खेत में पड़ा देखा था. उसके बाद उसने गांव में जाकर लोगों को इसकी जानकारी दी थी. फिर मामला मुसाबनी थाने तक पहुंचा था. जांच में ही मामले का खुलासा हो गया था. इसके बाद दोनों के खिलाफ थाने में हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था.