जमशेदपुर।
जमशेदपुर में बीते साल यास चक्रवात के दौरान राहत शिविर में 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले वार्ड सदस्य सागर पाल उर्फ सुभाष को अदालत ने दोषी पाया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय ने सुभाष को दोषी करार दिया है. अब अदालत ने 14 सितंबर को आरोपी को सजा सुनाने की तिथि मुकर्रर की है. घटना 26 मई 2021 की है. पूर्वी सिंहभूम जिले में यास चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था. निचले इलाके के लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा था. इसी क्रम में आरोपी वार्ड सदस्य बच्ची को बहला-फुसला कर गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पंचायत भवन में बने राहत शिविर के ठीक पीछे स्थित शौचालय में ले गया और वहां उसके साथ अश्लील हरकत की. इसके बाद गाड़ी सिखाने के नाम पर कार में भी अश्लील हरकत की. मामले की जानकारी तब हुई, जब बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और आपबीती बताई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.