जमशेदपुर : जमशेदपुर जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश-5 सह मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MVACT) ने आज मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले संख्या 109/2023 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया. मामले में याचिकाकर्ता पत्नी, पिता और नाबालिक पुत्र ने अपने पिता रंजन कुमार सिंह की आकस्मिक मृत्यु के लिए न्यायलय ने ₹20,75,245 (बीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ पैंतालीस) रुपये की राशी मृतक के आश्रितों को प्रदान की है.
19 जनवरी 2023 को घटी थी घटना
दुर्घटना 19 जनवरी 2023 को सिदगोड़ा के लिट्टी चौक पर घटी थी. यहां एक तेज गति और लापरवाह ढंग से चलाए जा रहे स्कूटर ने रंजन कुमार सिंह के स्कूटर को टक्कर मार दी थी. गंभीर चोट के चलते उनकी 20 जनवरी 2023 को मृत्यु हो गई थी. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय के माध्यम से जिला न्यायलय में याचिका दायर की थी.
मामले में ससमय उचित फैसले के लिए न्यायालय का आभार : रविशंकर पाण्डेय
मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने कहा कि इस मामले में वर्ष 2023 में जिला न्यायलय में मुआवजे के लिए हमने याचिका दायर की थी. इस मामले में फैसला आ चुका है. न्यायलय की संवेदनशीलता के लिए हम सभी आभारी है. न्यायलय का यह फैसला मृतक के आश्रितों के मनोबल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.
कोर्ट ने क्या दिया है आदेश
मुआवजे की राशि: ₹20,75,245 (बीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ पैंतालीस) का मुआवजा प्रदान किया गया. 50% राशि रीमा देवी (पत्नी) को दिया गया. 25% राशि राघव सिंह (पिता) को दिया गया. 25% राशि वीर प्रताप सिंह (पुत्र) को दिया गया. 7.5% वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजे की राशि 30 दिनों के भीतर ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी. चूंकि वाहन का बीमा ICICI लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस के तहत था. इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया. यह निर्णय दुर्घटनाओं में न्याय और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के महत्व को दर्शाता है.