जमशेदपुर।
सुंदरनगर थाना क्षेत्र में 14 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने तथा गर्भवती करने के दो आरोपियों गणेश सिंह एवं पुचा सिंह को मंगलवार को जमशेदपुर की एडीजे-एक की अदालत ने 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं अदालत ने गणेश सिंह को भादवि की धारा 506 के तहत अलग से पांच वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा दी हैं. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में कुल आठ लोग गवाह बनाए गए थे. जिसमें छह लोगों की गवाही हुई.
जंगल में ले जाकर करते थे दुष्कर्म
पीड़िता के बयान के मुताबिक सुंदरनगर थाने में 24 अगस्त 2016 को गणेश सिंह, पुचा दास एवं एक अन्य को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मां किसी अन्य के साथ चली गई. साथ ही उसके पिता भी उसे छोड़कर कहीं चले गए. जिसके बाद वह सुंदनरनगर के खुखड़ाडीह में अपनी नानी के साथ रहने लगी. उसने पुलिस को बताया कि जब वह शौच के लिए जाती थी उसी दौरान पुचा उसका पीछा करता था. एक दिन उसे जबरन उठाकर जंगल ले गया तथा दुष्कर्म किया. इस तरह वह अक्सर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था. इसी दौरान उसका साथी गणेश एवं अन्य भी पहुंच जाते थे तथा सभी जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे.
पेट में दर्द होने के बाद खुला राज
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ. जिसके बाद उसकी नानी उसे चिकित्सक के पास लेकर गई. वहां जांच में मालूम चला कि वह चार माह की गर्भवती है. उसके बाद थाना जाकर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा. जानकारी हो कि इस मामले का तीसरा आरोपी नाबालिग है. जिसके कारण उसका मामला जुबेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है.