जमशेदपुर : फर्जी तरीके से अगर सरकारी जमीन बेच दी जाये तब इसका नतीजा क्या हो सकता है इसका जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में शनिवार को देखने को मिला. एसडीओ कार्यालय के रिटायर क्लर्क प्रेम शर्मा ने सरकारी जमीन ही बेच दी थी. इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को सुनवायी करते हुये आरोपी को चार साल की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं जमा करने पर सजा की अवधि और तीन माह तक के लिये बढ़ जायेगी.
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2019 में की थी धोखाधड़ी
प्रेम शर्मा के बारे में वादी जयदीप कुमार ने धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज कराया था. मामले में उन्होंने बताया था कि प्रेम शर्मा का बेटा सुमित ने जयदीप कुमार को 7 लाख रुपये में सरकारी जमीन को रैयत बताकर बेच दिया था. बाद में जब जयदीप को पता चला कि जमीन सरकारी है तब वे रुपये की मांग करने लगे. इसपर आरोपी की ओर से मात्र एक लाख रुपये की दिया गया था. बाकी का रकम भी वापस कर देने का आश्वासन दिया था, लेकिन रकम नहीं मिलने पर अंततः मामला कोर्ट तक पहुंचा था.
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