जमशेदपुर : सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे टू आभाष वर्मा की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये आरोपी अभिजीत मंडल उर्फ कांडी को 5 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि और छह माह तक के लिये बढ़ जायेगी. मामले का दूसरा आरोपी सचिन कुमार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में 6 लोगों की गवाही हुई थी.
इसे भी पढ़ें : सचिन स्कूल जाने निकला था घर से और बन गया नक्सली
जेल में बंद है आरोपी
आरोपी अभिजीत अभी जेल में बंद हैं. घटना 13 सितंबर 2021 को घटी थी. घटना के दिन ह्यूमपाइप कल्याण नगर का रहनेवाला अमर शर्मा पर कांडी ने चाकू से हमला किया था. तब वह मुर्गा पाड़ा गया हुआ था. अमर का पहले से ही आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था. घटना के समय स्थानीय लोगों ने ही अभिजीत को दबोच लिया था और पुलिस के सुपुर्द कर दिया था, जबकि सचिन मौके से फरार हो गया था.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : सिटी एसपी के सामने स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, दौड़ाकर दबोचा, देखिये- VIDIEO