जमशेदपुर : कदमा अनिल सूरपथ में 24 सितंबर 2020 को हुई डॉली साहू की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की और पति सोनू सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है. उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया गया था. मामला अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू तक पहुंचने पर उन्होंने इस दिशा में पहल की थी.
डॉली साहु की शादी 2019 में हुई थी. अभी शादी के एक साल भी पूरे नहीं हुए थे. डॉली का मायका छत्तीसगढ़ में था. मायका वाले जब कदमा पहुंचे तब देखा कि शरीर पर चोट के निशान हैं. इसके बाद दहेज हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन मामला अस्वाभाविक मौत का दर्ज हुआ था.
शराब पीकर पति करता था मारपीट
पति सोनू सिंह शराब पीकर घर आता था और डॉली के साथ मारपीट भी करता था. वह दो लाख रुपये दहेज की मांग भी करता था. रकम नहीं लाकर देने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था.
अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने दर्ज कराया था शिकायतवाद
पुलिस की उदासीनता को देखते हुए अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था. इसके बाद कदमा थाने में दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद आरोपी पति टेंपो चालक सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई थी.