जमशेदपुर : टाटानगर रेलवे स्टेशन के निकट बागबेड़ा चौक पर सार्वजनिक स्थान पर लोकसभा चुनाव के दौरान बैनर लगाने के मामले मे चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद सह कांग्रेस नेता डॉ अजय कुमार, राज्य के स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता, रविंद्र झा और फिरोज खान को बरी कर दिया है. कोर्ट से बरी होने के पहले डॉ. अजय खुद न्यायालय में सशरीर मौजूद थे.
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पुलिस अधिकारी के बयान पर हुआ था मामला दर्ज
लोकसभा चुनाव के दौरान 26 जून 2011 को बागबेड़ा चौक पर बैनर लगाने के मामले में बागबेड़ा थाने में सुनील कुमार चौधरी के बयान मामला दर्ज कराया गया था. यह मामला धारा 3(1) संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दर्ज कराया गया था. मामले में कुल 2 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बहस की थी. इस दौरान बाबू दरीबा और राहुल गोस्वामी भी मौजूद थे.
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