Jamshedpur : दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पूजा के दौरान माननी होगी। पूजा समितियों में बनी असमंजस की स्थिति व विभिन्न प्रकार के भ्रम और चर्चाओं पर उपायुक्त ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विराम लगा दिया है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि पूजा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 16 सितंबर को जारी गाइडलाइन ही प्रभावी रहेंगे। उन्होंने सोनारी में बनाई गई माता की बड़ी प्रतिमा पर कहा कि इस मामले में उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और उनसे मिलने वाले मार्गदर्शन के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोजक को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि वह बड़ी प्रतिमा नहीं बनाए। इसके बावजूद उसने बनाना जारी रखा। उपायुक्त ने कहा है कि दर्शनार्थी पंडाल के बाहर से ही मूर्ति का दर्शन कर सकेंगे। एक समय में पंडाल के भीतर 25 से अधिक लोग किसी भी स्थिति में जमा नहीं होंगे। वॉलिंटियर्स उम्र किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होगी। सभी को कम से कम एक टीका लगाना जरूरी होगा। पूजा समिति होम डिलीवरी के माध्यम से भोग की डिलीवरी कर सकती है। पंडाल से भोग का वितरण नहीं होगा। उपायुक्त ने पंडालों के उद्घाटन के मौके पर समारोह आयोजित करने पर रोक की बात कही है।
उपायुक्त ने बताया कि पंडाल किसी भी थीम पर आधारित नही होगी ताकि अनावश्यक भीड़ यहां न लगे। वहीं पंडाल के आसपास किसी प्रकार के मेले या खाने-पीने के सामानों की बिक्री नही होगी। माता की मूर्ति की ऊंचाई सर्वाधिक पांच फीट होगी। किसी प्रकार के सार्वजनिक नृत्य, गरबा, डांडिया वगैरह कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। वहीं ढाकी की अनुमति दी गई है, साथ ही मंत्रोच्चार के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत होगी।