जमशेदपुर : कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद एवं आईपीएस डॉ अजय कुमार ने राज्य सरकार द्वारा मार्च महीने में लागू न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा उठाते हुए उसका पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. मौके पर डॉ अजय ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुई श्रमिको की न्यूनतम मजदूरी में बढोतरी संबंधी अधिसूचना 11 मार्च 2024 (न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम 2024) को जारी करने के साथ ही प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात की है कि इस पर नजर रखी जानी चाहिए कि छोटे और बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियां इस नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन करें और जो नए न्यूनतम वेतन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे तुरंत हमारे मजदूरों को नए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देना शुरू करें. डॉ अजय ने कहा कि यदि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो ऐसे में मजदूर अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं. ताकि उन्हें न्याय मिल सके.