Ashok Kumar
जमशेदपुर : झामुमो नेता और धतकीडीह के रहनेवाले फिरोज खान की परेशानियां अब बढ़ती जा रही है. केस उठाने, रंगदारी मांगने और वाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में जमशेदपुर के सिविल कोर्ट ने इस्तेहार जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के खिलाफ फिरोज हाइकोर्ट गये थे, लेकिन वहां पर भी वे हार गये. अब जेल जाने के अलावा फिरोज के बाद दूसरा कोई चारा नहीं रह गया है.
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अशफाक को व्हाट्सएप पर दी गयी है जान से मार देने की धमकी
अशफाक खान ने कदमा थाना में फिरोज खान, सज्जाद उर्फ सट्टा, जाफर, फैजल हक उर्फ चिंटू और परवेज खान के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था. वादी अशफाक खान के अनुसार उसके पिता ठेकेदार मुस्ताक खान ने रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था.
अशफाक के पिता ने दर्ज कराया था मामला
आरोपी फिरोज खान ने उस मुकदमे को उठा लेने और एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. वादी के अनुसार आरोपियों ने 26 अक्टूबर 2020 की रात लगभग 9 बजे गणेश पूजा मैदान के पास रोका था. इस बीच मारपीट की और पॉकेट से 25 हजार रुपये लूट लिया था.
सट्टा हुआ था गिरफ्तार
कदमा पुलिस ने घटना के बाद सट्टा औरक जफर खान को गिरफ्तारी कर जेल भेजा था. मामले में पुलिस फिरोज खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी. उसके खिलाफ एसडीजेएम कोर्ट ने जून 2022 को गैर जमानती वारंट और 15 मार्च 2023 को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत इस्तेहार का आदेश जारी किया था. इस्तेहार के खिलाफ फिरोज खान ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी. वहां भी उसे हार का ही सामना करना पड़ा. इसके पहले फिरोज खान की अग्रिम याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
आइओ को कारण बताओ नोटिस
इधर एसडीजेएम कोर्ट ने वादी अशफाक खान एवं उसके पिता मुस्ताक खान को व्हाट्सएप पर जान मारने की मिल रही धमकी के मद्देनजर केस के अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है.
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