जमशेदपुर।
पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई प्रधान महाली की हत्या के मामले में एडीजे टू आभाष वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी दुबई महाली को दोषी करार दिया है. कोर्ट इस मामले में सजा के बिंदु पर 16 दिसंबर को सुनवायी करेगी. मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई है. घटना 4 जून 2015 की है. घटना के दिन प्रधान महाली सुबह के 6 बजे अपने खेत टपगढ़िया में हल जोतने के लिये गये हुये थे. सुबह 11 बजे बैल वापस घर पहुंच चुका था, लेकिन प्रधान महाली नहीं पहुंचे थे. इसके बाद परिवार के लोग उन्हें खोजते हुये खेती की तरफ गये. तब देखा कि दूसरे के खेत में उनका शव पड़ा हुआ है. गला व शरीर के अन्य हिस्से पर कटा का निशान देखा गया. इसके बाद घटना की जानकारी कोवाली थाने पर जाकर दी गयी थी. वहीं, आरोपी दुबई महाली की बात करें तो वह प्रधान महाली का पड़ोसी ही है. जमीन को लेकर उसके साथ पिछले 5-6 सालों से विवाद चल रहा था. विवाद बढ़ जाने के कारण ही घटना के एक साल पहले ही गांव में पंचायत बैठी थी. पंचायती के बाद भी वह प्रधान माहली को बार-बार जान से मार देने की धमकी देता था. घटना के बाद प्रधान माहली की बेटी मैसा माहली के बयान पर धारदार हथियार से हत्या करने का मामला दुबई महाली के खिलाफ कोवाली थाने में दर्ज कराया गया था