जमशेदपुर : मानगो हाट के 142 दुकानदारों को बाजार समिति ने एक बार फिर से नोटिस जारी किया है. इससे दुकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है. सोमवार को मानगो बाजार सुरक्षा समिति ने इसो लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा. दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 60-70 वर्षों से यहां व्यापार कर रहे हैं. उन्हें अतिक्रमणकारी मानना उचित नहीं है.
नियमित दे रहे हैं किराया
मानगो हाट बाजार के दुकानदारों से किराया लिया जाता है और यह किराया समय-समय पर बढ़ाया गया है. वर्तमान में दुकानदारों द्वारा 125 रुपये प्रति वर्ग फुट किराया और अन्य दुकानदारों से 180 रुपये प्रति माह लिया जा रहा है. समिति के अनुसार किराया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है. इसलिए उन्हें अतिक्रमणकारी कहे जाने का कोई आधार नहीं है. समिति ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 27 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी किया था. स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अतिक्रमणकारी के खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती, बल्कि उचित विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए.
स्थिति स्पष्ट करें डीसी
झारखंड उच्च न्यायालय में भी इस मामले पर पहले फैसले आ चुका है. समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने यह भी बताया कि दिसंबर 2024 में कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव द्वारा दुकानदारों को एक नोटिस जारी किया गया था. उसका संतोषजनक जवाब उन्हें समर्पित कर दिया गया था. अब एक बार फिर से एक नोटिस जारी किया गया है. यह दुकानदारों के लिए चिंता का कारण बन गया है. समिति ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि वे इस मामले में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें और दुकानदारों के भय को दूर करने के लिए विधिसम्मत निर्देश जारी करें.