रांची : जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में अब नामांकन हो सकेगा। इसके लिए रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि संस्थान नामांकन के लिए होने वाले दूसरे चरण के काउंसिलिंग में शामिल हो सकता है। वैसे मेडिकल में नामांकन को लेकर 20 से 23 नवंबर तक दूसरे चरण की काउंसिलिंग चल रही है। बता दें कि एनएमसी ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र के नामांकन पर रोक लगा दिया था।
इसी आदेश को लेकर संस्थान ने पहले तो झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन यहां से राहत नहीं मिलने के बाद संस्थान ने इसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संस्थान के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव के अनुसार जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि संस्थान की ओर से इस सत्र में नामांकन के लिए एनएमसी को आवेदन दिया था। लेकिन एनएमसी ने उनके आवेदन कर रद कर दिया। अदालत को बताया गया कि उत्कृष्ट संस्था का दर्जा दिए जाने की सूचना जब तक उन्हें मिलती तब तक उन्होंने नामांकन के लिए एनएमसी के यहां आवेदन दे दिया था। जबकि उत्कृष्ट संस्था का दर्जा मिलने के बाद उनपर यूजीसी और एनएमसी गाइडलाइन लागू नहीं होता है। इसके अलावा एनएमसी को ऐसा आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नामांकन पर लगी रोक को हटाया जाए। इसके बाद अदालत ने एनएमसी के आदेश पर रोक लगाते हुए संस्थान को नामांकन के लिए दूसरे चरण के काउंसिलिंग में शामिल होने का आदेश दिया है।