जमशेदपुर : सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे की गिरफ्तारी शहर की पुलिस कभी भी कर सकती है. उसके पहले पुलिस उसके घर की कुर्की भी कर सकती है. आदेश के खिलाफ गुरमुख सिंह के भाई कृपाल सिंह ने प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में कुर्की पर रोक लगाने के लिये कोर्ट में रिविजन दायर किया गया था. उसे कोर्ट ने सुनवायी करते हुये खारिज कर दिया है. अब मुखे के पास और कोई दूसरा चारा नहीं बच गया है. घर की कुर्की और उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है.
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31 जनवरी को आया था कुर्की का आदेश
कदमा पुलिस ने फरार मुखे के खिलाफ स्थानीय एसडीजीएम की अदालत से 31 जनवरी 2023 को कुर्की-जब्ती का आदेश लिया था. इसके बाद कुर्की के पहले इस्तेहार भी चस्पा किया किया गया था.
महिला ने अप्राकृतिक यौनाचार और दुष्कर्म करने का दर्ज कराया था मामला
गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ कदमा की रहनेवाली एक महिला ने 5 नवंबर 2022 को मामला दर्ज कराया था. मामले में महिला ने आरोप लगाया था मदद करने का बहाना बनाकर मुखे ने हथियार का भय दिखाकर उसके घर पर आकर अप्राकृतिक यौनाचार और दुष्कर्म किया था. इस मामले में महिला की ओर से कदमा थाने में मोबाइल का वीडियो भी पुलिस के सुपुर्द किया गया था. इसके बाद एसएसपी प्रभात कुमार के आदेश पर कदमा थाने में 5 नवंबर को मामला दर्ज कराया गया था.
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