जमशेदपुर
एडीजी- 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को आजादनगर थाना क्षेत्र में रंगदारी के लिये गोली मारने वाले अब्दुल रज्जाक उर्फ जावेद को सात साल की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ अलग-अलग धाराओं में उसे सजा मिली है. डिफोल्ट फाइन में उसे साधारण कारावास की सजा दी गई, जबकि 27 आर्म्स एक्ट में उसे पांच साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. साथ ही एक माह का साधारण कारावास भी दिया गया है. सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी. घटना 24 मार्च 2014 की है. घटना के संबंध में आजादनगर थाना क्षेत्र के जाकीरनगर रोड नंबर 8 के रहने वाले मो. असलम के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. असलम ने मामले में कहा था कि घटना के दिन उनका 15 वर्षीय बेटा जावेद हुसैन आधी रात को घर के बरामदे में पढ़ रहा था. गोली की आवाज सुनकर असलम दौड़े. इस बीच उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा और जावेद उर्फ अब्दुल रज्जाक गोली मारकर बाइक पर सवार होकर भाग रहा है. बेटा जावेद हुसैन जमीन पर तड़प रहा था और शरीर से खून निकल रहा था. घटना के बाद जावेद को इलाज के लिये टीएमएच में भर्ती कराया गया था. इस मामले में छोटा बच्चा को कोर्ट से पहले ही सजा मिल चुकी है. अब्दुल रज्जाक मामले में फरार चल रहा था.