जमशेदपुर। आजसू सम्मेलन के नाम पर रंगदारी वसूलने के केस से दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह, रांची जेल में बंद जसवीर सिंह व राजेश झा को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अखिलेश सिंह एवं अन्य के खिलाफ 2013 में सिदगोड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी ने रंगदारी एवं धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रकाश झा एवं विद्या सिंह ने पैरवी की। विद्या सिंह के अनुसार अभियोजन की ओर से पांच गवाह अदालत में पेश किए गए लेकिन किसी ने भी घटना का समर्थन नहीं किया। इससे आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो सका है।