जमशेदपुर ।
बिरसानगर निवासी सह अधिवक्ता आनंद कुमार सिंह के द्वारा दायर एक मामले में सुनवाई करते हुए साइबर कोर्ट एडीजे -2 आभाष कुमार की अदालत ने पांच लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया हैं।अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भादवि कि धारा 500,504,506 एवं 66 ई आईटी एक्ट के तहत संज्ञान लिया हैं। जिसमें आरोपी अमित कुमार ठाकुर (पुना महाराष्ट्र),कुणाल सिंह राजपूत (बंगलोर),हिना सिंह (मुम्बई),रेणू सिंह (भुईयांडीह पारस एपार्टमेंट) एवं धर्मेंद्र कुमार (भुईयांडीह पारस एपार्टमेंट) को आरोपी बनाया गया हैं। अधिवक्ता ने शिकायतवाद में बताया कि आरोपी धर्मेन्द्र कुमार की बेटी हिना सिंह के साथ 26 जनवरी 2017 को हिन्दू रहती रिवाज से शादी हुई थी। वह मुम्बई के एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती हैं। इसी बीच पता चला कि पुना में हिना की काफी फ्रेंड हैं।शादी के तीन दिन बाद से ही उनके बेटे के मोबाइल पर दोस्तों का कॉल आने लगा। जिनमें से एक ने कहा कि हिना उनकी पत्नी हैं। तब अधिवक्ता के पुत्र द्वारा विरोध किया और पत्नी से दोस्तों के साथ बात-चीत करने से मना किया। इस पर आरोपियों ने अधिवक्ता के परिजनों को धमकी दिया। और एक झूठा मुकदमा उनके परिवार के खिलाफ दर्ज करवा दी। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियो ने उनकी, उनकी पत्नी,बेटा व अन्य का मोबाइल हैक कर बाते सुनना और महत्वपूर्ण दस्तावेज को मोबाइल से निकाल लेना और आपत्तिजनक मैसेज को फ़ेसबुक में पोस्ट कर बदनाम किया हैं । इस संबंध में अधिवक्ता ने बिष्टुपुर साइबर थाने में दो मरतवा शिकायत भी किया था। पर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं की। तब जाकर अधिवक्ता ने अदालत में शिकायतबाद का मामला दर्ज कराया था।