जमशेदपुर।
गोलमुरी के रेस्टोरेंट कारोबारी आकाश कुमार सिन्हा से सीबीआइ और विजिलेंस का अधिकारी बन कर अपहरण कर 14 लाख रुपये रंगदारी वसुलने के मामले में एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत ने सोमवार को दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है. आरोपियों में सीतारामडेरा होल्डिंग नंबर 581 का रहने वाला सन्नी नायक उर्फ राज और टेल्को झगड़ूबगान का सन्नी उरांव शामिल है. इसी मामले में 13 अक्तूबर को आरोपी अभिषेक कुमार की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
मालूम हो कि रेस्टोरेंट कारोबारी आकाश कुमार वर्मा और उनके साथी टेल्को प्रकाशनगर के रहने वाले शिवम कुमार कुशवाहा को 6-7 की संख्या में बोलेरो और डिडायर कार से आए बदमाशों ने 27 मई को गोलमुरी गोल्फ मैदान मेन रोड से कर लिया था. इसके बाद दोनों को आदित्यपुर लेकर गये थे. वहां पर जाकर आकाश ने अपने भाई और दोस्तों से 13 लाख रुपये अपने खाते में मंगवाया और बदमाशों को ट्रांसफर कर दिया.
28 मई की सुबह बदमाशों ने आकाश के एटीएम से रुपये निकलवा कर एक लाख रुपये भी लिया था. इसके अलावा साथी शिव से भी 40 हजार रुपये लिये थे. 28 मई की सुबह 8 बजे दोनों को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि रांची के हिंद पीढ़ी थाने में 46 लाख रुपये पहुंचा देना. अन्यथा पूरे परिवार को जान से मार देने की भी धमकी दी गयी थी.