जमशेदपुर
पटमदा थाना क्षेत्र के जामडीह में इंद्रमनी बास्के की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिये शव को झाड़ी में फेंकने के मामले में एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को आरोपी लीलु बास्के को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर कोर्ट आगामी 30 सितंबर को सुनवायी करेगी. इस मामले में कुल 8 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई है.
घटना 15 अगस्त 2017 की है. घटना के संबंध में इंद्रमनी के भाई धनंजय मुर्मू के बयान पर पटमदा थाने में मामला दर्ज कराया था. इंद्रमनी बास्के के पति लथ बास्के की मृत्यु एक साल पहले हुई थी. इसके बाद इंद्रमनी के घर पर पड़ोस का ही लीलु बास्के आना-जाना करता था और साथ में रहने भी लगा था. शराब के नशे में वह इंद्रमनी के साथ मारपीट भी करता था. धनंजय मुर्मू को गांव के लोगों ने 15 अगस्त को फोन कर घटना की जानकारी दी थी. इसके बाद उन्होंने अपनी बहन के शव को झाड़ी में पड़ा हुआ देखा था. इसके बाद घटना की जानकारी मुखिया को दी थी. फिर मामला थाने तक पहुंचा था.