Jamshedpur : मोटरसाइकिल पर अपने बच्चों को लेकर सफ़र करने वालों की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर अपने बच्चे और पत्नी को बैठा कर कहीं जा रहे है और उस बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो ट्रैफिक पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है। आपका चालान भी कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये फाइन का प्रावधान है। अब चार साल से बड़े बच्चे को पूरी सवारी माना जाएगा। अब तक नहीं माना जाता था। परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों में बदलाव करते हुए अब चार साल या इससे बड़े बच्चे को पूरी सवारी माना है। ऐसे में अब ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने वाले को पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान बतौर जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे पहले 12 साल से ऊपर के बच्चे को पूरी सवारी माना जाता था। अभी तक चार साल से 12 साल तक के बच्चों को आधी सवारी माना जाता था और इसी के तहत सार्वजनिक यात्री वाहनों में उनका किराया भी आधा लगता था।