जमशेदपुर।
पटमदा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की की शादी के नीयत से भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को की अदालत संजय कुमार उपाध्याय ने आरोपी मोहिनी सिंह उर्फ सागर को पोस्को की धारा 4(2) के तहत 25 साल 30 हजार रूपए का जुर्माना का सजा सुनाई गई.इसके अलाव धारा 363 आईपीसी के तहत 5 साल 5 हजार रूपएु का अर्थदण्ड लगई गई हैं.लेकिन धारा 366 उस पर साबित नहीं हो पाया. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया हैं . अदालत ने फैसले में कहा कि अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को दी जायेगी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी.
घटना 19 अप्रैल 2021 की है.
घटना के दिन नाबालिग अपने घर से सुबह 9 बजे स्कूल के लिए निकली थी. जब वह पटमदा स्थित जीएसएस डीई स्कूल के पास पहुंची थी कि आरोपी उसे जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. बाद में मामला पटमदा थाना तक पहुंचा था. नाबालिग के पिता के बयान पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.इससे पूर्व भी आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया था.