ASHOK KUMAR
जमशेदपुर : जहां एक तरफ धालभूम एसडीओ पारुल सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि स्कूल-कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर सिगरेट, तंबाकू व मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगी. इधर परसुडीह थाना क्षेत्र के नामोटोला की बात करें तो यहां पर सरकारी स्कूल से 100 मीटर की दूरी के भीतर ही सरकारी और लाइसेंसी शराब की दुकान चल रही है. अब लोगों को कहना है कि एसडीओ मैडम इस दिशा में पहल करें. 2 माह के लिए ही सही, लेकिन शराब की दुकान तो बंद हो.
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आंदोलन के बाद भी यथावत है शराब की दुकान
शराब की दुकान की बात करें तो जब इसको खोला गया था तब ही यहां के लोगों ने जिला पार्षद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में विरोध भी किया था. मामला डीसी-एसएसपी तक भी पहुंचा था, लेकिन नतिजा ढाक के तीन पात ही निकला है.
