जमशेदपुर : कदमा थाना क्षेत्र में ससुर हारा नायक पर रॉड से हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में प्रधान जिला जज व सत्र न्याधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी दामाद राजू हरिपाल को को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत मामले में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी कर रही थी. दामाद को उम्रकैद के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना कदमा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर ब्लॉक नंबर 5 में घटी थी.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : बागबेड़ा में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म
12 अप्रैल 2021 को घटी थी घटना
घटना 12 अप्रैल 2021 को घटी थी. घटना के दिन हारा नायक की बेटी अपने मायका में आयी हुई थी. इस दौरान चोरी के एक मामले में राजू जेल गया हुआ था. जमानत पर छूटने के बाद वह पत्नी निशा को लेने के लिये कदमा आया हुआ था. राजू चाकू का भय दिखाकर निशा को लेकर जाने का प्रयास कर रहा था. इस बीच ससूर हारा नायक ने रोकने का प्रयास किया था. इस दौरान ही हारा ने ससूर पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी थी.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : मानगो में 16 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज