ASHOK KUMAR
जमशेदपुर : सीजीपीसी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के घर की कुर्की-जब्तीपर जमशेदपुर सिविल कोर्ट में 3 मार्च को सुनवायी होगी. इसके बाद ही इस दिशा में जिला पुलिस की ओर से पहल की जायेगी. इसके पहले मुखे के घर पर कदमा पुलिस की ओर से इस्तेहार भी चस्पा किया गया था. नियमतः इस्तेहार चस्पा करने के बाद 45 दिनों के भीतर ही कुर्की-जब्ती की जानी चाहिये थी. यह मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण पुलिस अब आदेश की प्रतिक्षा कर रही है.
कदमा थाने में 5 नवंबर को दर्ज कराया गया था मामला
गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ कदमा की रहनेवाली एक महिला ने 5 नवंबर 2022 को मामला दर्ज कराया था. मामले में महिला ने आरोप लगाया था मदद करने का बहाना बनाकर मुखे ने हथियार का भय दिखाकर उसके घर पर आकर अप्राकृतिक यौनाचार और दुष्कर्म किया था.
मोबाइल का वीडियो भी किया गया था पुलिस के सुपुर्द
इस मामले में महिला की ओर से कदमा थाने में मोबाइल का वीडियो भी पुलिस के सुपुर्द किया गया था. इसके बाद एसएसपी प्रभात कुमार के आदेश पर कदमा थाने में 5 नवंबर को मामला दर्ज कराया गया था. मामला दर्ज होने के बाद सीजीपीसी चुनाव को लेकर मुखे के वकील की ओर से अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गयी थी. इसके बाद इसपर रोक भी लगी थी.
28 नवंबर को कोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत
मुखे की अग्रिम जमानत कोर्ट ने 28 नवंबर को खारिज कर दी गयी थी. इसके बाद गिरफ्तारी पर रोक लग गयी थी. अब इसकी सुनवायी कोर्ट में 3 मार्च को होनेवाली है. इसके बाद ही मुखे के घर की कुर्की-जब्ती या पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की दिशा में पहल की जा सकती है.