जमशेदपुर : झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 13 नंबर को होना है. ऐसे में पहले चरण का चुनाव प्रचार 11 नवंबर की शाम 5 बजे से ही बंद कर दिया जाएगा. इस बीच जो भी भोंपू बज रहे हैं उसका शोर समाप्त हो जाएगा. अगर इन सभी नियमों का प्रत्याशी की ओर से पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. उन्हें दो साल तक की सजा भी हो सकती है.
बाहरी छोड़ देंगे विधानसभा
इस बीच अगर कोई बाहर से चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए हैं तो उन्हें विधानसभा क्षेत्र को छोड़ देना पड़ेगा. जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है. इसके बाद प्रचार करते हुए पाए जाने या जिले के सभी छ: विधानसभा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ताओं के सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र में मौजूद पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.