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Home » Jamshedpur : जिले में तीन महीने के राशन का होगा अग्रिम वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण का शेड्यूल जारी

Jamshedpur : जिले में तीन महीने के राशन का होगा अग्रिम वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण का शेड्यूल जारी

June 5, 2025
in जमशेदपुर, झारखण्ड
0

जमशेदपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत जिले के 4,34,255 परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त माह के लिए खाद्यान्न का अग्रिम वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार, जून एवं जुलाई माह का खाद्यान्न वितरण 1 से 15 जून तक और अगस्त माह का वितरण 16 जून से 30 जून तक पूरा किया जाएगा.

ई-पॉस मशीन से होगा अलग-अलग लेनदेन

जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को आदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करें. साथ ही लाभुकों को प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग पर्ची (रसीद) जारी करना अनिवार्य होगा. हर बार वितरण के समय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी अनिवार्य होगा, जिससे वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बने.

इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : जिले में तीन महीने के राशन का होगा अग्रिम वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण का शेड्यूल जारी

समय सीमा के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर खाद्यान्न वितरण पूरा न करने पर संबंधित दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. यह कदम वितरण की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कुल 16,49,662 लाभुकों तक समयबद्ध खाद्यान्न वितरण की सतत निगरानी करें. इससे योजना के सुचारू क्रियान्वयन में मदद मिलेगी.

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