जमशेदपुर : जिला के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी सौदामणि सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में साधु रामप्रवेश गिरि से मारपीट कर छिनतई करने तथा अपहरण का प्रयास करने मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत में अभियोजन पक्ष से एक गवाह पेश हुआ और वह भी पुलिस को दिए गए बयान से अदालत में मुकर गया. मामले में अदालत में मानगो निवासी अतुल कुमार श्रीवास्तव और अतीश रंजन श्रीवास्तव का बचाव वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू और अधिवक्ता बबीता जैन ने किया.
यह है मामला
जानकारी के मुताबिक बिहार के वैशाली लाल बाजार निवासी एवं साधु रामप्रवेश गिरि ने 1 जून 2020 को गोलमुरी थाना में मारपीट का मामला दर्ज कराया था. साधु के अनुसार दोनों युवकों ने साकची में गाली गलौज किया. उसके बाद गोलमुरी आते वक्त पुलिस लाइन के सामने दोनों ने अंधेरा देख उसे रोका और मारपीट की तथा पैसे छीनने और मोटर साइकिल पर बैठाने का प्रयास किया था. इतने में पुलिस आ गई और दोनों को पकड़ कर थाना ले आई थी.