जमशेदपुर : जमशेदपुर के प्रधान एवं जिला न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 50 किलोग्राम गांजा तस्करी के आरोप से मानगो आजाद नगर बस्ती के मोहम्मद नवाब एवं मोहम्मद परवेज को आरोप से बरी कर दिया है. न्यायालय का यह फैसला 16 जनवरी 2019 को सुंदरनगर थाना में एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20 (बी) (ii) सी के तहत दर्ज कांड संख्या 5/19 में आया है.
इस कांड को वादी और थाना के सहायक अवर निरीक्षक और पुलिस शिविर प्रभारी सूर्य देव दास के बयान पर अंकित किया गया था. वादी के अनुसार 16 जनवरी 2019 की शाम उसे सूचना मिली थी एक एक्सयूवी में गांजा लाया जा रहा है. इसकी सूचना पर थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय (एक) पवन कुमार को सूचना दी. बैरिकेड लगाए गया और देखा गया कि हाता तरफ से बिना नंबर की सफेद एक्सयूवी गाड़ी आई. पकड़े गए ड्राइवर मोहम्मद परवेज एवं साथ में बैठे मोहम्मद नवाब ने कहा कि गाड़ी ग्रीन वैली के निवासी मोहम्मद राजा की है और उसी के लिए गांजा की तस्करी करते हैं और उड़ीसा खेचढ़ी के मिथुन से गांजा खरीद कर ला रहे हैं और जमशेदपुर के विभिन्न गुमटियों में सप्लाई करते हैं. गाड़ी में प्लास्टिक के तीन बोर में भरा हुआ लगभग 50 किलो गांजा निकला, जिसे जांच के लिए भेजा गया. न्यायालय में अभियोजन की ओर से बारह गवाह पेश हुए. दोनों अभियुक्त की ओर से पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता सुशील कुमार जायसवाल ने सेक्शन 50 और 52 (ए) का उल्लेख करते हुए अभियोजन पर ही सवाल खड़ा कर दिया, जिसका फायदा आरोपियों को मिला और वे बरी कर दिए गए.