Ranchi : रामगढ़ की पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट बड़ी राहत मिली है. उनकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें गोला केस में मिली सजा पर रोक लगा दी है. ममता देवी इस केस में पहले से ही जमानत पर हैं. ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. (नीचे भी पढ़ें)
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा. वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की. बता दें कि पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी. वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी. दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई है.