Ranchi : जमशेदपुर के मानगो स्थित सहारा सिटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म व देह व्यापार के संगीन मामले में अभियुक्तों की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. साथ ही, हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के आदेश पर हो रही कार्रवाई को रोकने को लेकर दिये गये आदेश को बरकरार रखा है. इस चर्चित मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता के अलावा तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा, एमजीएम थाना के पूर्व प्रभारी इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी समेत कई लोग अभियुक्त हैं. दूसरी ओर, मामले के शिकायकर्ता और उनके पक्ष के लोगों को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आयेगा और रसूखदारों समेत आरोपियों को उनके किये की सजा जरूर मिलेगी.
18 जनवरी 2019 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस मामले में नाबालिग लड़की की मां ने मानगो थाना में 18 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले के आरोपी इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो व अन्य थे, जिनके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. उसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. साथ ही, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया गया. फिर उस वीडियो दिखाकर बच्ची को डरा-धमका कर उससे देह व्यापार कराया गया. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, श्रीकांत महतो को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जबकि इंद्रपाल सैनी और शिव कुमार महतो सजायाफ्ता हैं और फिलहाल घाघीडीह जेल में हैं. यहां यह जानना आवश्यक है कि मामले में पीड़िता द्वारा दिये गये बयान के बावजूद पुलिस अधिकारियों को आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन कोर्ट सुनवाई के उपरांत उन्हें आरोपी बनाये जाने का आदेश पारित किया. उसके बाद पुलिस अधिकारियों समेत मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता और अन्य को आरोपी बनाया गया, जिसके खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है.
कांड में जुड़े 22 आरोपियों के नाम
इस बीच इस कांड में कई नाम जुड़ते चले गए और कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था. यह बता दें कि मामले में जमशेदपुर कोर्ट से जो फैसला आया है, वह इस कांड के नामजद आरोपी इंद्रपाल सिंह सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत को लेकर आया है. लेकिन बाद में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उसमें जिन लोगों के और नाम जुड़े थे, उसमें पुलिस विभाग के पदाधिकारी के अलावा रसूखदार लोग भी शामिल थे. इन 22 लोगों मामले में आरोपी बनाने को लेकर कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुका था. जो मामला अलग से चलता रहेगा.
आरोपियों में ये हैं शामिल
मामले में धारा 319 के तहत जिन्हें आरोपी बनाया गया था, उनमें सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इंस्पेक्टर सह उलीडीह के पूर्व थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक शामिल रहे. हालांकि, मामले के आरोपियों में शामिल तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा को हाईकोर्ट से स्टे मिला है. बावजूद इसके सभी आरोपियों पर अलग से सुनवाई चलती रहेगी. उन पर ट्रायल चलने के बाद फैसला आयेगा.
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