Ranchi: झारखंड में नगर निकायों के चुनाव जल्द कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 3 सप्ताह में झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें. कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत फैक्स के मध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में निकाय चुनाव नहीं कराने को संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वाला जैसा है. यहां बता दें कि पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जिस प्रकार पंचायत चुनाव की निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था, उसी तर्ज पर निकाय चुनाव की अवधि समाप्त होने के बाद जब तक निकाय चुनाव नहीं जाए, तब तक पार्षदों को भी उनके अधिकार दिए जाये. प्रार्थी ने रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती दी है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए. जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निवर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है.
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