Ranchi : जमशेदपुर के कदमा हिंसा में भाजपा नेता अभय सिंह समेत अन्य नेताओं की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायूमूर्ति सुभाषचंद्र की खंडपीठ में सुनवाई हुई. खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में 21 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा.
यह है मामला
बता दें कि बीते 9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर का सौहार्द बिगड़ गया था. इस दौरान जहां दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। थी. वहीं, फायरिंग की घटना भी घटी थी. उसके बाद पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत कर स्थिति पर नियंत्रण पाया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगाने के साथ उसी रात रैफ को भी उतार दिया गया था. इस हिंसा के मामले में अभय सिंह, सुधांशु ओझा समेत कई लोग जेल में बंद है. इस मामले के सारे आरोपियों की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गयी है, जिसके बाद सारे लोग हाईकोर्ट की शरण में चले गये है. भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा, रंजीत कुमार पंडित, उमेश सिंह, संदीप पांडेय, मुकेश कुमार मिश्रा, जावेद शेख, रफीक मंडल, जितेन्द्र कुमार पांडेय और गोपी प्रमाणिक अन्य अभी जेल में बंद है.
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