Ranchi : भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. साथ ही, इस मामले में राहुल गांधी को समन मिला है या नहीं इसकी सर्विस रिपोर्ट भी कोर्ट को नहीं मिला है. इसे लेकर कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित की है. वहीं, मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थिति के लिए समन भी जारी किया है. (नीचे भी पढ़ें)
यहां बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने अवमानना का केस दायर किया था. मामला मार्च 2018 में कांग्रेस के महाधिवेशन से जुड़ा हुआ है. उसमें राहुल गांधी ने कहा था भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. वहीं, साल 2018 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर अमित शाह के छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में रांची और चाईबासा में केस किया गया था. इसी मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है.