KEJRIWAL BAIL : अंततः सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. वे 2 जून को कोर्ट में फिर से सरेंडर कर देंगे. इस बीच वे 21 दिनों तक चुनाव-प्रचार में हिस्सा भी ले सकते हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं. चुनाव 5 सालों में एक बार आता है. जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है.
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने सुनाया आदेश
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत देने का आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की ओर से सुनाया गया. कोर्ट ने कहा कि जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.