झारखंड : ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धमकी देने एवं रंगदारी मांगने के मामले में धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट में सांसद ढुल्लू महतो सशरीर हाजिर थे. ढुल्लू महतो के खिलाफ ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की शिकायत पर धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 14 जून 2018 को ढुल्लू महतो सुबह 11:00 बजे उनके साइट मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन में बुलाया और कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की गई है. इस दौरान उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी गई. पुलिस ने अनुसंधान के बाद ढुल्लू महतो के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस के विचारण के दौरान अभियोजन ने पांच गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष आरोपी ढुल्लू महतो के खिलाफ आरोप प्रमाणित करने में सफल नहीं हो सका. इस कारण उन्हें इस मामले में अदालत ने बरी कर दिया है.