जमशेदपुर।
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में
मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम आदेश को 21 दिसंबर तक विस्तार दे दिया है.
अंतरिम आदेश के मुताबिक इस केस में फिलहाल मुखे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया
गुरमुख सिंह मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा.
यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का है.
घटना दिसम्बर 201९ की है, जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
जब इस घटना को अंजाम दिया गया था.
फिलहाल मुखे जमशेदपुर में ही प्रधान रहते हुए एक विवादित मामले में भी फंसे हुए हैं, जहां कदमा की महिला ने मुखे
पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार की प्राथमिकी दर्ज कराई हैं.
जमशेदपुर कोर्ट से मुखे की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है और मुखे अंडर ग्राउंड हैं.