नेशनल डेस्क।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक प्रारूप अधिसूचना जीएसआर 90(ई) नौ फरवरी 2023 को जारी की ताकि दिव्यांजनों की सुविधा के लिए अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से पूरी तरह से निर्मित वाहनों को अनुकूल वाहनों में बदला जा सके।
दिव्यांजन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, अक्सर उनकी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूल वाहनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इस तरह की अनुकूलता या तो वाहनों के पंजीकरण से पहले निर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा या पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति के आधार पर वाहनों के पंजीकरण के बाद किए जा सकते हैं।
इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के अनुकूलन के लिए अस्थायी पंजीकरण की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नियम 53ए तथा 53बी में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
संशोधन नियमों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-
- नियम 53ए में अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के आधार का विस्तार किया गया है, जिसमें पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहनों के मामलों को शामिल किया गया है जिन्हें अनुकूलित वाहनों में बदला जाना है।
- नियम 53बी में उप-नियम2 के अंतर्गत एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन को अनुकूलित वाहन में बदलने के लिए अस्थायी पंजीकरण की वैधता 45 दिन होगी, साथ ही यदि मोटरवाहन उस राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर है।
आशा है कि इन संशोधनों से दिव्यांजनों द्वारा मोटरवाहन चलाने में और सुविधा होगी।
सभी हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव 30 दिन की अवधि के अंदर आमंत्रित हैं।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/feb/doc2023210158801.pdf