Ranchi : जमशेदपुर के कदमा हिंसा में भाजपा नेता अभय सिंह समेत अन्य नेताओं की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. हालांकि, इस सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मौजूद एडवोकेट जेनरल ने कोर्ट से मंगलवार तक का समय ले लिया, ताकि वे लोग सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर सके. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने को कहा था. इसको देखते हुए सरकार की ओर से समय लिया गया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. इसमें सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने की बात कहीं है. वैसे, बुधवार को अभय सिंह के साथ जिन नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, उसमें भाजपा नेता सुधांशु ओझा समेत अन्य नेता शामिल रहे. इन सभी नेताओं का एक साथ जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया गया है. इस मामले में एडवोकेट जेनरल खुद हाजिर हुए थे. जमशेदपुर के जाने-माने अधिवक्ता प्रकाश झा के मुताबिक अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.
यह है मामला
यहां बता दें कि बीते 9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर का सौहार्द बिगड़ गया था. इस दौरान जहां दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई थी. वहीं, फायरिंग की घटना भी घटी थी. उसके बाद पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत कर स्थिति पर नियंत्रण पाया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगाने के साथ उसी रात रैफ को भी उतार दिया गया था. इस हिंसा के मामले में अभय सिंह, सुधांशु ओझा समेत कई लोग जेल में बंद है. इस मामले के सारे आरोपियों की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गयी है, जिसके बाद सारे लोग हाईकोर्ट की शरण में चले गये है. भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा, रंजीत कुमार पंडित, उमेश सिंह, संदीप पांडेय, मुकेश कुमार मिश्रा, जावेद शेख, रफीक मंडल, जितेन्द्र कुमार पांडेय और गोपी प्रमाणिक समेत अन्य अभी जेल में बंद है.