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Home » भाजपा नेता अभय सिंह के भाई निर्भय सिंह को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, अभय सिंह को करना होगा अभी इंतजार  

भाजपा नेता अभय सिंह के भाई निर्भय सिंह को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, अभय सिंह को करना होगा अभी इंतजार  

October 6, 2023
in जमशेदपुर, झारखण्ड, रांची
0

जमशेदपुर : भाजपा नेता अभय सिंह के भाई निर्भय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार की अदालत में हुई. इस दौरान अदालत ने निर्भय सिंह का अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दी. मामला मानगो निवासी मोहम्मद सागिर से रंगदारी मांगने से जुड़ा है. इस संबंध में मोहम्मद सागिर के बयान पर मानगो थाना में भाजपा के नेता अभय सिंह के अलावा उनके भाई दिलीप सिंह और निर्भय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में निर्भय सिंह को जमानत मिली है. बताया जाता है कि इस मामले में निर्भय सिंह और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह ने ने कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की थी. निर्भय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब दिलीप सिंह की जमानत पर भी सुनवाई होगी. वहीं, भाजपा नेता  अभय सिंह की जमानत याचिका को लेकर अब तक लिस्टिंग में नाम नहीं आया है. इस वजह से मानी जा रही है कि अभी भाजपा नेता अभय सिंह को मामले में जमानत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि भाजपा नेता अभय सिंह बीते 10 अप्रैल से कदमा हिंसा के बाद जेल में बंद है.

यह है मामला

रंगदारी से जुड़े जिस मामले में उनके भाई निर्भय सिंह को अग्रिम जमानत मिली है. उस संबंध में भाजपा नेता अभय सिंह के जेल जाने के बाद केस दायर किया था. मोहम्मद सागिर ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि स्वर्गीय जीत नारायण सिंह की जमीन उन्होंने फ्लैट बनाने के लिए वर्ष 2012 में ली थी. तभी फ्लैट बनाने के दौरान अभय सिंह, दिलीप सिंह, निर्भय सिंह ने उनसे रंगदारी मांगी थी. उन बतौर रंगदारी पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक हर फ्लैट के लिए और दो-दो लाख रुपये रंगदारी मांगी गई थी. साथ ही, मोहम्मद सागिर की कनपट्टी पर हथियार सटाते हुए उनसे रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई थी. इसी माममले में निचली अदालत में जमानत याचिका रद्द होने के बाद सभी हाईकोर्ट की शरण में गए थे. उसके बाद कोर्ट का यह फैसला सामने आया है.

इसे भी पढ़ें-West Singhbhum : किरीबुरू लौह अयस्क खदान की ग्रेडर मशीन में लगी आग, वाहन चालक ने कूद कर बचाई जान

Tags: Abhay Singhanticipatory bailBJP leader Abhay Singhbrother Nirbhay Singhhigh courtwill have to waitअग्रिम जमानतअभय सिंहकरना होगा इंतजारभाई निर्भय सिंहभाजपा नेता अभय सिंहहाईकोर्ट

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