जमशेदपुर।
कदमा में चार लोगों की हत्या मामले में गवाही के लिए पेश नहीं होने पर अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर मनोज ठाकुर का वेतन रोकने का आदेश एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से जारी हुआ है.
मामले में पड़ोसियों समेत अन्य कई गवाहों का परीक्षण हो चुका है. अनुसंधानकर्ता की गवाही नहीं होने से सुनवाई प्रभावित हो रही है. नोटिस के बावजूद गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं होने पर वेतन रोकने का आदेश हुआ है. इधर, आरोपी दीपक कुमार ने जमानत अर्जी दी थी. मालूम हो कि 12 अप्रैल 2021 को दीपक ने कदमा स्थित आवास पर पत्नी, दो बेटी और ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी थी.
पटमदा पोक्सो एक्ट में दोष सिद्ध, सजा पर 13 को सुनवाई
दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में जामिनी सिंह उर्फ आकाश के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया. सजा पर सुनवाई 13 फरवरी को होगी. पटमदा के 2019 के इस मामले में लगभग आधा दर्जन गवाहों का परीक्षण कराया गया था.