पटना : बिहार सरकार की ओर से जाति जनगणना की मांग करते हुये पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर अंतरिम फैसला सुनाते हुये इसपर रोक लगा दी है. इसकी सुनवायी कोर्ट में पहले 3 जुलाई को होनी थी. इस बीच बिहार सरकार की ओर से मामले की जल्द सुनवायी करने की याचिका दायर की गयी थी.
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सेकेंड फेज का काम रोकने को कहा
याचिका पर सुनवायी करते हुये अदालत ने पूरे मामले में जिले के डीएम को निर्देश देते हुये कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से ही सेकेंड फेज के जाति जनगणना का काम रोक दिया जाये. इसके बाद फिर से बिहार सरकार हाईकोर्ट की शरण में चली गयी है. अब तीन जुलाई को ही अगली सुनवायी कोर्ट करेगी.
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