सरायकेला : जिले के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है. सरायकेला-खरसावां जिले के सरायकेला व चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में इस बाबत निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है.
सरायकेला के एसडीओ सुनील प्रजापति व चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी ने निषेधाज्ञा जारी की है. निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी. कोटप्पा एक्ट के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है. इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी (प्राइवेट) एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है.