जमशेदपुर : जिले के स्कूलों के 100 गज की दूरी पर गुटखा और सिगरेट बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. इसको लेकर खुद एसडीओ शताब्दी मजूमदार सख्त हैं. उन्होंने शुक्रवार को डीसी के निर्दश पर जुस्को स्कूल, एडीएलएस स्कूल, जमशेदपुर हाई स्कूल, करिमिया हाई स्कूल और सेंट मेरी बिष्टूपुर में दुकान, पान गुमटी में औचक छापेमारी की गई. मौके पर दो दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जब्त करते हुए दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया.
बगैर चेतावनी तंबाकू उत्पादों को बेचना अवैध
एसडीओ ने कहा कि स्कूलों के आस-पास के क्षेत्रों में दुकान/पानगुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला बेचने के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही. जांच में जिन दुकानों में तम्बाकू उत्पाद पाए गए, सम्बन्धित दुकानदार को आगे ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी. जुर्माना भी वसूला गया है. स्कूलों के आस-पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा भी बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है. एसडीओ के साथ टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन शामिल थे.