POTKA : पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बाल मजदूरी के खिलाफ लोगों को जागरुक करने को लेकर रैली निकाली गई. मौका था विश्व बाल श्रम निषेद दिवस का. पोटका पंचायत में के टांगरसाई गांव से यह रैली प्राधिकार के जमशेदपुर के सचिव राजेंद्र प्रसाद के निर्देश पर पर निकाली गई. इस दौरान बच्चों को बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूक किया गया, किसी भी बच्चे को बाल मजदूरी कराना एक कानूनन अपराध है. इस बात की जानकारी दी गई, अगर कोई बच्चा किसी कपड़ा दुकान, होटल, ढाबा आदि जगह पर काम करता है तो ये बाल मजदूरी के श्रेणी में आएगा. बाल मजदूरी कराने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. जिसमें तीन माह से लेकर एक साल तक कारावास और दस हजार से लेकर बीस हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है. (नीचे भी पढ़ें)
बच्चों को पढ़ने के उम्र में काम कराना अनुचित है. बच्चे अपनी पढ़ाई के समय को छोड़ कर रिक्त समय में अपने मां बाप का कोई भी व्यवसाय आदि में हाथ बंटा सकता है. व्यवसाय किसी मादक पदार्थों का न हो. संविधान के द्वारा हमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हर बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत निशुल्क पढ़ने का अधिकार दिया गया है. ऐसे में हम सभी बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक करते हुए शिक्षा का महत्व बताने की जरूत है. इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के साथ हाथ में तकती लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई. इस मौके पर पीएलवी चयन कुमार मंडल, डोबो चाकिया, छाकू माझी आदि मौजूद थे.