रांची : राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के पूर्व निदेशक डॉ. राजकुमार ने अपने पद से हटाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने अपने निष्कासन को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और रिम्स नियमावली-2002 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है.
याचिका में डॉ. राजकुमार ने कहा है कि उनकी नियुक्ति तीन साल के निश्चित कार्यकाल के लिए हुई थी, लेकिन बिना पक्ष सुने और झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें असंवैधानिक तरीके से पद से हटा दिया गया. उन्होंने अदालत से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की और जीवन भर ईमानदारी से सेवा दी है.
डॉ. राजकुमार ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एवं रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी द्वारा 17 अप्रैल को जारी किए गए हटाने के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है. उस आदेश में कहा गया था कि डॉ. राजकुमार निदेशक के रूप में मंत्रिपरिषद एवं शासी परिषद के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे और उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं रही. इसी आधार पर उन्हें तीन माह के वेतन के साथ तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया. डॉ. राजकुमार ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए.