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Ranchi : झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल खुलेंगे, धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की भी अनुमति, दुर्गा पूजा की भी गाइडलाइन जारी, आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया निर्णय
रांची : कोरोना संक्रमण केेेे मामलों में आई कमी के बाद धीरे-धीरे अनलॉक की भी प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में हेमंत सरकार ने मंगलवार को अनलॉक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत जहां कोराेना काल से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। आपदा प्रबंधन की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खुल जायेंगे। वहीं, कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है। दूसरी ओर, दुर्गापूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी किये गये हैं।
वीकेंड को लेकर कोई नया आदेश नहीं हुआ जारी
सरकार ने रविवार बंदी को लेकर कोई नया निर्देश नहीं दिया है। पूर्व की तरह राशन, होटल व रेस्टूरेंट को ही अनुमति होगी। कपड़ा व अन्य प्रतिष्ठान को रविवार के दिन खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। होटल, बार व रेस्टूरेंट अब रात 11 बजे तक खुलेंगे, जबकि अन्य प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुलेंगे।
धार्मिक स्थलों के लिए क्या रहेेंगे नियम
– सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति
– धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी आदि का कम से कम कोरोना का फर्स्ट डोज लेना अनिवार्य होगा
– जिलाधिकारी द्वारा चिह्नित धार्मिक स्थल जैसे- देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर आदि में ई-पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे
– धार्मिक स्थल पर स्थान की 50 फीसदी क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति
– 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी
– सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा
– बिना मास्क पहने धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं होगा
6 से ऊपर के क्लास होंगे शुरू
संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद हेमंत सरकार ने कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है. फिलहाल, स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढाई रहेगी बंद. पूर्व की भांति ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.
दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी
दुर्गापूजा को लेकर भी सरकारी गाइडलाइन जारी हुई है। इसके तहत आयोजन कमेटी पूजा तो आयोजित कर सकतीी है परंतु मेले का आयोजन कहीं भी नहीं हो सकेगा। पंडाल में एक समय में क्षमता का 50 फीसदी या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। वहीं, मां दुर्गा की प्रतिमा 5 फीट से अधिक ऊंची नहीं होगी। पंडाल में प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंडाल या मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे।