जमशेदपुर : बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे- 2 आभाष कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनायी करते हुये आरोपी रवि नारायण साहू को डेढ़ साल की सजा सुनायी है. आरोपी बागबेड़ा पहलवान कॉम्प्लेक्स का रहने वाला है. आरोपी पर धारा 307 अभियोजक साबित नहीं हो पाया. धारा 324 के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई गयी है. मामले में छह लोगों की गवाही हुई थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह थे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी 2021 से ही जेल में है. उसकी सजा भी पूरी हो गयी है. गुरूवार को उसको रिहा कर दिया गया. पहले शेषण कोर्ट से जमानत खारिज कर दी गयी थी.
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घटना 24 अक्टूबर 2021 की है घटना
घटना 24 अक्टूबर 2021 की है. घटना रात 8.30 बजे की है. बागबेड़ा गांधीनगर बागबेड़ा के रहनेवाले छोटू साहू घटना के दिन घर पर थे. तभी पड़ोसी रवि नारायण अपनी पत्नी और बच्चे की पिटाई कर रहे थे. हो-हल्ला सुनकर छोटे बीच-बचाव में पहुंचे थे. इस रवि ने उसपर चाकू से हमला कर दिया था. हमला करने के बाद रवि वहां से फरार हो गया था.
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