Ranchi : झारखंड के 17 जिलों में कक्षा एक से और सात जिलों में कक्षा नौ से ऊपर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा जिले में कक्षा नौ व इससे ऊपर के शिक्षण संस्थान खुलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सारेन की अध्यक्षता में सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 17 जिलों में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी स्कूल-कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया गया है। केवल सात जिले जहां कोरोना के एक्टिव केस ज्यादा हैं वहां कक्षा नौ से ऊपर की कक्षाएं फिलहाल शुरू होंगी। इसके साथ ही जिम और स्टेडियम खोलने का भी फैसला लिया गया है। स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता होंगी लेकिन दर्शन दीर्घा खाली रहेगी। जिन सात जिलों में फिलहाल कक्षा नौ से ऊपर की ही कक्षाएं खोली जाएंगी उनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा हैं। दुकानों को 8 बजे तक ही खोलने पर फैसला हुआ है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एग्जाम की अनुमति दी गई है। जु, पार्क, जिम, स्टेडियम, प्ले ग्राउंड, क्लब, सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। मंत्री ने बताया कि आज ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा पाबंदियां लगा दी जाएंगी।
इन चीजो में दी गई है छुट :
सात जिलों रांची , पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा, बोकारो के विद्यालयों में कक्षा नौ और इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी है। इन जिलों में कक्षा नौ और इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति रहेगी।
शेष 17 जिलों में विद्यालय में कक्षा एक और इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी। इन जिलों में कक्षा एक और इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे
उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई खुलेंगे
सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति
बिना दर्शक के खेलकूद आयोजित करने की अनुमति दी गयी
खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा
बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता, जो कम हो का एकत्रित होना प्रतिबंधित
भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा आयोजित ऑफ्लाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी। विद्यालय में अनुमान्य कक्षा में और उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आई टी आई में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी
सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी
इन पर रहेगी पाबंदियां:
सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे
मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे
रेस्तरां, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में एक समय में क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे
सभी दुकान ( रेस्तरां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर) अधिकतम 8 बजे रात तक ही खुलेंगे
भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है
भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी ( सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए